बिना पीएचडी डिग्री के सहायक प्रोफ़ेसर पद पर होगी नियुक्ति, जानें पूरी बात

PATNA : BIHAR NEWS NETWORK- डेस्क

अनुराग की रिपोर्ट

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने कहा है कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों में पढ़ाने के लिए पीएचडी अनिवार्य नहीं होगी। आयोग द्वारा यह कदम इसलिए उठाया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक उद्योग विशेषज्ञ जिनके पास पीएचडी नहीं है, उन्हें विश्वविद्यालयों में सहायक प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया जा सके।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, यूजीसी ऐसे शिक्षकों के लिए नए पद सृजित करने की योजना बना रहा है। उन्हें प्रैक्टिस के प्रोफेसर और प्रैक्टिस के एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया जाएगा। ऐसे प्रोफेसरों की नियुक्ति करते समय उनके उद्योग के अनुभव पर विचार किया जाएगा।
यूजीसी ने कहा कि यह कदम उन शिक्षकों को अनुमति देने के लिए उठाया जा रहा है जिनके पास पीएचडी की डिग्री नहीं है, ताकि वे छात्रों को व्यावहारिक प्रशिक्षण दे सकें और अपना ज्ञान साझा कर सकें। नए पदों के लिए नियुक्ति के निर्णय का उद्देश्य कई विशेषज्ञों को अवसर प्रदान करना है जो विश्वविद्यालयों में पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास पीएचडी की डिग्री नहीं है।
हालांकि यह योजना अभी शुरुआती चरण में है। एक अंतिम पुष्टि जारी की जानी बाकी है। इसके अलावा, कोई भी आधिकारिक घोषणा करने से पहले विवरण तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा।

यूजीसी ने हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं किया है कि ये टीचिंग पद अस्थायी होंगे या स्थायी। यह अंशकालिक भी हो सकता है और प्रोफेसरों की नियुक्ति संस्थान की आवश्यकता पर निर्भर करेगी।
इससे पहले, केंद्र सरकार ने यूजीसी के नियमों में संशोधन किया था जिसने पीएचडी को सहायक प्रोफेसरों की भर्ती के लिए न्यूनतम पात्रता मानदंड बनाया था। नियम 2021 से लागू होने थे, लेकिन कोविड -19 महामारी के कारण स्थगित कर दिए गए। इसे बाद में जुलाई 2023 तक बढ़ा दिया गया था। इस बीच, यूजीसी नेट स्कोर के आधार पर हायरिंग जारी रखनी है।

यूजीसी ने एक आधिकारिक नोटिस में कहा, “यूजीसी ने कोविड-19 महामारी को देखते हुए सहायक प्रोफेसरों की सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य योग्यता के रूप में पीएचडी के आवेदन की तिथि 1 जुलाई, 2021 से बढ़ाकर 1 जुलाई, 2023 करने का फैसला किया है।”

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