न‌ए कानून के तहत अब कहीं से भी पीड़ित व्यक्ति एफआईआर करा सकते हैं

तीन वर्ष से नीचे की सजा,बीमार रोगियों और सीनियर सिटीजन की गिरफ्तारी पुलिस उप अधीक्षक के आदेश के बिना नहीं होगा

खगौल थाना में नया कानून के बारे में आम लोगों को दी गई जानकारी

खगौल। न‌ए कानून की जानकारी आम जनता को मिले इसके लिए,खगौल थाना की ओर से थाना परिसर में एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें स्थानीय थाना के अपर थानाध्यक्ष पु0अ0नि0 अमित कुमार ने नया कानून के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि अब किसी भी अपराधिक मामलों को डिजिटल साक्ष्य संग्रहित किया जाना है। कोई भी पीड़ित व्यक्ति घटना स्थल या कहीं से भी एफआईआर करा सकते हैं। व्हाट्सएप या ईमेल से भी भेज सकते हैं। लेकिन उसे तीन दिनों के बाद थाना में उपस्थिति होकर सिग्नेचर करना होगा। इसकी कानूनी जांच,पूछताछ ,मुकदमा के कार्रवाई को इलेक्ट्रोनिक रूप से आयोजित करने का प्रावधान है।
पीड़ित महिला का बयान,उसके घर पर परिवार और मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में लिए जाने का भी प्रावधान है। जिसका वीडियोग्राफी भी किया जायेगा।
तीन साल से कम सजा वाले केस,18 वर्ष से नीचे, पीड़ितों, बीमार रोगियों और सीनियर सिटीजन के मामलों में पुलिस उप अधीक्षक के आदेश के बिना गिरफ्तारी नहीं किया जायेगा।
इसके अलावा स्थानीय थाना के पु0अ0नि0 दिनेश कुमार, पु0अ0नि0 गितेन्द्र उपाध्याय, पु0अ0नि0 राजेश्वर ठाकुर, पु0अ0नि0 धनंजय कुमार, पु0अ0नि0 प्रतिमा कुमारी, पु0अ0नि0 दुर्गा श्री सिन्हा, पु0अ0नि0 नितिश कुमार, परि0पु0अ0नि0 अरविन्द्र स0अ0नि0 कृष्णा पंडित ने भी नये आपराधिक कानूनो के बारे में आम लोगो को जागरूक किया गया तथा कानून के बारे में समझाया गया।
इस मौके पर सेवानिवृत पुलिस इंस्पेक्टर के के झा, उमा गुप्ता, आशुतोष श्रीवास्तव,रितेश उर्फ बिट्टू,पप्पू राय,चंदू प्रिंस, राकेश गुप्ता आदि शामिल थे।

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