PATNA (BIHAR NEWS NETWORK- डेस्क)| बिहार के प्रशासनिक व्यवस्थाओं में एक नया मामला सामने आया है , जिसमें भारत पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी एवं मौजूदा बिहार के अपर पुलिस महानिदेशक ने एक पत्र जारी किया है.
पत्र में सरकारी पदाधिकारियों एवं प्रधान सचिवों को यह सूचित किया है कि सोशल मीडिया इंटरनेट पर अवांछनीय व्यक्ति संगठन द्वारा सरकार के किसी भी इकाई जैसे माननीय सांसद विधायक मंत्रियों पर आपत्तिजनक या अभद्र व्यवहार को अब अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा और आईपीसी की धारा 1807 के तहत किसी भी व्यक्ति संगठन.
अन्य दलों द्वारा सरकार माननीय मंत्री कन्या सांसद विधायक और सरकारी अधिकारियों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करना कानूनी अपराध माना जाएगा. और ऐसा करने के तहत मुकदमा चलाया चलाया जायेगा साथ हीं साथ उस व्यक्ति या संघठन को IPC की धारा 1860 के तहत दंडित भी किया जायेगा.
यह पत्र खुद पुलिस महानिदेशक (आर्थिक अपराध इकाई) नायरा हसनैन खान द्वारा जारी किया गया है जिसके समर्थन में मुख्य सचिव बिहार पटना, अपर मुख्य सचिव गृह विभाग, बिहार पुलिस महानिदेशक, बिहार और कई राजनीतिक दलों के नेता जैसे राजीव रंजन जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता और अन्य नेताओं ने भी अपना समर्थन जारी किया है.
शांतनु राज की रिपोर्ट