PATNA (BIHAR NEWS NETWORK)- DESK)
बिहार के शहरी निकायों की व्यवस्था में शायद पहली बार इतना बड़ा बदलाव हुआ है। 15 साल के बाद इससे जुड़े कानून में संशोधन हुआ तो इसके अनुरूप नई नियमावली भी तैयार की गई।
नियमावली को औपचारिक तौर पर मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने के बाद यह लागू भी हो गई है। अब राज्य में होने वाले मेयर-डिप्टी मेयर के साथ मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद के चुनाव सीधे जनता के वोट से होंगे।
प्रदेश सरकार ने बिहार नगरपालिका निर्वाचन संशोधन नियमावली 2022 के प्रारूप पर मुहर लगा दी है। सोमवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक प्रारूप को मंजूरी दी गई।
सूत्रों के अनुसार बिहार नगरपालिका कानून में 15 वर्षों बाद संशोधन हुआ है। इसका प्रभाव राज्य के 19 नगर निगमों के साथ 263 नगर निकायों पर पड़ेगा।
इस साल मई-जून में शहरी निकायों में चुनाव संभावित हैं। अभी तक नगर निगम में मेयर व डिप्टी मेयर, जबकि नगर परिषद और नगर पंचायतों में मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता था।
जनता के प्रत्यक्ष वोट से चुने जाने वाले मेयर-डिप्टी मेयर गोपनीयता की शपथ लेंगे और कार्यभार ग्रहण करेंगे।
अगर किसी मेयर-डिप्टी मेयर या मुख्य पार्षद-उप मुख्य पार्षद की कार्य के दौरान मृत्यु होती है या वे इस्तीफा देते हैं या उन्हें बर्खास्त किए जाने से पद रिक्त होता है तो ऐसी स्थिति में फिर से चुनाव कराया जाएगा।
इसके बाद निर्वाचित मेयर और डिप्टी मेयर बचे हुए कार्यकाल तक ही पद धारण करेंगे। नियमावली में 2022 में किए गए प्रविधान के अनुसार मेयर-डिप्टी मेयर के साथ मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद चुनाव के दौरान जो राशि खर्च कर सकेंगे उसका प्रविधान भी नई संशोधित नियमावली में किया गया है।