PATNA (BIHAR NEWS NETWORK -DESK)
शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को एक बार फिर कोर्ट से राहत नहीं मिली और बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज कुंद्रा की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने मुंबई पुलिस द्वारा अपनी गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताकर चैलेंज किया था।
राज कुंद्रा को 19 जुलाई की देर रात मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पोर्नोग्राफिक फिल्म रैकेट केस में गिरफ्तार किया था। इससे पहले उनके घंटों तक पूछताछ की गई थी। अगले दिन यानी 20 जुलाई को राज के आईटी सहयोगी रायन थोर्प को भी गिरफ्तार किया था।
राज कुंद्रा की याचिका पर सुनवाई करते हुए आज जस्टिस एएस गडकरी ने फैसला सुना दिया। जस्टिस एएस गडकरी ने कहा है कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा हिरासत में रिमांड कानून के अनुरूप है और इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। इस तरह राज कुंद्रा की जमानत की उम्मीद को एक बार फिर धक्का लगा है।
आपको बता दें की शिल्पा शेट्टी कई बार अपने पति के लिए बेल अपील कर चुकी हैं, लेकिन कोर्ट ने सभी अर्जियों को खारिज किया है। इस मामले से जुड़े लोगों शर्लिन चोपड़ा और गहना वशिष्ठ से भी पूछताछ हुई है।
मालूम हो की राज की गिरफ्तारी के बाद कुछ वॉट्सएप चैट सामने आई थी जिनसे ये खुलासा हुआ कि राज ने पोर्न मूवीज बनाने के कारोबार से अच्छी कमाई की है। पुलिस के मुताबिक राज इन फिल्मों से हर दिन तकरीबन 8 लाख तक कमाई करते थे। राज के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और आईटी एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।