सभी डीएम-एसपी को नई गाइडलाइन का अक्षरश: अनुपालन कराने का निर्देश

PATNA (BIHAR NEWS NETWORK- डेस्क)|

श्रेया की रिपोर्ट

बिहार में ५ मई से हुई लॉकडाऊन की वजह से राज्य में कोरोना मामले में गिरावट देखि गयी थी जिसकी वजह से बिहार सरकार ने 16 मई से लॉकडाऊन-2 का एलान किया है, बिहार में लागू इस लॉकडाउन-2 के दौरान पुलिस-प्रशासन की सख्ती भी बढ़ेगी। सभी डीएम-एसपी को नई गाइडलाइन का अक्षरश: अनुपालन कराने को कहा है। दुकानों के समय में हुए बदलाव पर भी विशेष नजर रखने का निर्देश है जो ग्रामीण क्षेत्र में 12 बजे तक एवं शहरी क्षेत्र में 10 बजे तक ही खुलेंगी।

इन सब के अलावा शादी समारोह में अतिथियों की संख्या 20 किए जाने का भी सख्ती से पालन कराया जाएगा। रविवार को लॉकडाउन-2 का पहला दिन होने के कारण आवाजाही कम रही, इस कारण अपेक्षाकृत कार्रवाई भी कम दिखी। सोमवार से कार्रवाई बढऩे के साथ असर ज्यादा दिखेगा।

बता दें की, लंबे समय के बाद सोमवार को निर्माण सामग्री, हार्डवेयर और खाद-बीज की दुकानें खुलेंगी। लॉकडाउन-2 में सप्ताह में दो दिन इन दुकानों को खुलने की छूट दी गई है। सोमवार के बाद सीधे गुरुवार को दुकान खोली जा सकेंगी। शहरी और ग्रामीण क्षेत्र, दोनों ही जगह, इन दुकानें खुलने का समय सुबह छह से 10 बजे तक होगा। किराना और सब्‍जी की दुकानों को शहरी क्षेत्र में सुबह छह बजे से 10 बजे और ग्रामीण क्षेत्र में सुबह आठ बजे से दोपहर 12 बजे तक रोज खुलने की अनुमति दी गई है।

मिली जानकारी के अनुसार कोविड प्रोटोकॉल और लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर अप्रैल से मई तक में करीब छह करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला जा चुका है। सिर्फ अप्रैल में 3.89 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूल किया गया।

इन सब अल्वा सबसे अहम और चौकाने वाली बात यह है कि इतनी सख्ती के बावजूद भी हर दिन लगभग ढाई से तीन हजार लोग बिना मास्क के पकड़े जा रहे हैं, जिनसे 50 रुपये की दर से जुर्माना वसूला जा रहा है। अप्रैल में मास्क नहीं पहनने पर एक लाख 14 हजार, जबकि मई में 40 हजार से अधिक लोग पकड़े गए हैं और साथ 2000 का जुर्माना बेवजह गाड़ी से निकलने पर।

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