जिला समाहरणालय में बिना अनुमति नहीं होगी कोई भी धरना-प्रदर्शन

JAMUI (BIHAR NEWS NETWIRK- डेस्क)|

● जिला समाहरणालय व अनुमंडल कार्यालय परिसर में धारा 144 निषेधाज्ञा लागू -एसडीएम

अनुमंडल गोपनीय शाखा , जमुई दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा- 144 के निषेधाज्ञा आदेश जमुई जिला अन्तर्गत विभिन्न दलों, संस्थान, संगठनों , संघों एवं अन्य द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में समाहरणालय भवन परिसर में धरना – प्रदर्शन का आयोजन किया जाता है एवं जुलूस के रूप में कार्यालय परिसर के निकट चले आते है , जिससे पदाधिकारियों तथा कर्मियों एवं आम लोगों के कार्यालय में सामान्य आवागमन में व्यवधान उत्पन्न होता है तथा सरकारी कार्यों के सुगम संचालन में बाधा होती है.

उक्त कार्यक्रम के दौरान असामाजिक तत्वों तथा अपराधकर्मियों द्वारा धरना – प्रदर्शन -जुलूस में सम्मिलित होकर विधि – व्यवस्था की समस्या उत्पन्न करने एवं शांति भंग करने की चेष्टा किया जाने की संभावना बनी रहती है. जिसका प्रतिकूल प्रभाव कार्यालयों के सामान्य कार्य संचालन पर पड़ने की आशंका रहती है.

वहीं मनोज कुमार सिंह , कार्यपालक दंडाधिकारी , अनुमंडल – जमुई दंड प्रक्रिया संहिता की धारा -144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए सम्पूर्ण समाहरणालय परिसर , जमुई में कार्यालय कार्यों के सुगम संचालन तथा कार्यालय परिसर के निकट विधि – व्यवस्था एवं शांति बनाये रखने हेतु 23 फरवरी से 23 अप्रैल 2012 तक निम्नांकित निषेधाज्ञा लागू करता हूँ

★ अनुमंडल पदाधिकारी , जमुई की पूर्वानुमति के बिना किसी भी दल, संस्था, संगठन, संघ एवं अन्य द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में समाहरणालय भवन परिसर के अन्दर तथा मुख्य प्रवेश द्वार के निकट तथा अनुमंडल कार्यालय परिसर में धरना- प्रदर्शन का आयोजन नहीं किया जायगा एवं जूलूस के रूप में कार्यालय परिसर के निकट नहीं आयेगें.

★ किसी भी दल, संस्था, संगठन, संध एवं अन्य द्वारा समाहरणालय भवन अथवा अनुमंडल कार्यालय के निकट कार्यक्रम के दौरान ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग नहीं किया जायेगा तथा कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का घातक हथियार , लाठी , भाला , गड़ासा . तीन – कमान , गुप्ती या किसी प्रकार का अग्येयास्त्र आदि लेकर कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं होगा, ( असमाहरणालय परिसर में तथा प्रवेश द्वार के निकट पाँच या पाँच से अधिक व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित नहीं होगें.

★ समाहरणालय भवन अथवा अनुमंडल कार्यालय में पदस्थापित, प्रतिनियुक्त, कार्यरत पदाधिकारियों, कर्मचारियों तथा विधि व्यवस्था कर्त्तव्य पर तैनात दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारियों, पुलिस बल पर यह निषेधाज्ञा लागू नहीं होगी.

★ शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा समाहरणालय में सक्षम पदाधिकारियों के समक्ष शस्त्र निरीक्षण कराने हेतु जाने वाले व्यक्तियों पर भी यह निषेधाज्ञा लागू नहीं होगी. इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जायेगी.

उक्त आशय की जानकारी देते हुए जिलाधिकारी अवनीश कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार मंडल सहित सभी संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ भेज दिया गया है. साथ ही साथ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, बीडीओ व सीओ और थानाध्यक्ष को निर्देश दिये कि भ्रमण सील रहकर उक्त अवधि में 144 निषेधाज्ञा लागू करवाने में तत्पर रहें.

विजय कुमार की रिपोर्ट

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