PATNA (BIHAR NEWS NETWORK- डेस्क)|
श्रेया की रिपोर्ट
बिहार में कोरोना संक्रमण की वजह से लॉकडाऊन को विस्तार किया गया है। राज्य में लागू लॉकडाऊन-3 का आज यानी 1 जून को समाप्त होने वाली है। 2 जून से 8 जून तक लॉकडाऊन-4 लागू रहेगा। इस बात की घोषणा कल ही बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार द्वारा ट्वीट की माध्यम से की गई थी।
कल यानी 2 जून से सारी दुकाने खुल जाएँगी। इस क्रम में सभी दुकाने एवं प्रतिष्ठानों के खुलने के लिए दिन तय किये गए हैं। बताया जा रहा है की आवश्यक दुकाने रोज़ाना खुलेंगी लेकिन बाकि दुकाने ऑड-इवन फॉर्मूले के आधार पर खोली जाएँगी, जैसे की कुछ दुकाने सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को खुलेंगी तो कुछ बाकि के दिन। कौन सी दुकान किस क्रम में खुलेंगी इसकी जिम्मेदारी स्थानीय डीएम को दी गई है।
इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी ने अपनी आदेश जारी कर दी है। लॉकडाऊन-4 में सभी दुकाने दोपहर के 2 बजे तक खुलेंगी जो पहले सुबह 10 बजे तक ही खुला करती थी। हालाँकि पहले की ही तरह इस बार भी दवा की दुकान, सरकारी और प्राइवेट अस्पताल या क्लीनिक, बैंकिंग, बीमा, एटीएम आदि अनिवार्य सेवा से जुड़े प्रतिष्ठान पर समय अवधि लागू नहीं होगी। इसके साथ सभी सरकारी कार्यालय 1 जून से 25% उपस्तिथि के साथ शाम 4 बजे तक शुरू कर दी गई है।
डीएम डॉ. चंद्रशेखर ने लोगो से अपील की है की अपने क्षेत्र के निकट के ही दुकानों से सामान खरीदने की कोशिश करे। दुकानों में या बाहर जब भी निकले मास्क एवं सैनिटाइज़र का प्रयोग अवश्य करे। सभी दुकाने एवं प्रतिष्ठान अपने पास सैनिटाइज़र एवं मास्क उपलब्ध रखेंगे। सर्दी खांसी के लक्षण वाले किसी व्यक्ति को काम करने की अनुमति नहीं दी गई है।
जिलाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को ये दुकानें खुलेंगी
– इलेक्ट्रिकल सामान, पंखा, कूलर, एयर कंडीशनर, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप एवं बैटरी
– सैलून एवं पार्लर, ऑटोमोबाइल वर्कशॉप
– गैरेज सर्विसिंग सेंटर, हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट की दुकान
– टायर एवं ट्यूब की दुकान मोटरसाइकिल मरम्मत की दुकान, साइकिल की दुकान
– वाहन प्रदूषण जांच केंद्र, फर्नीचर की दुकान स्टेशनरी, सौंदर्य प्रसाधन।
मंगलवार, गुरुवार, शनिवार को ये दुकानें खुलेंगी
– कपड़ा, बर्तन, सोना-चांदी की दुकान, खेलकूद सामग्री, ड्राई क्लीनर्स
– जूता चप्पल
– निर्माण सामग्री भंडारण एवं बिक्री से संबंधित दुकान
– सीमेंट, स्टील, बालू, स्टोन, प्लास्टिक पाइप, हार्डवेयर, सेनेटरी फिटिंग, लोहा, पेंट्स, शर्टिंग सामग्री
– अन्य सभी प्रकार की दुकानें जो सूची में नहीं हैं, इन 3 दिनों में खोली जा सकती है।
आपको बता दें की बाकी दिन किराना, डेयरी मिल्क बूथ, फल-सब्जी मंडी, मीट एवं मछली की दुकानें, अनाज मंडी, जन वितरण प्रणाली की दुकान, उर्वरक, बीज, कीटनाशक और कृषि यंत्रों से संबंधित प्रतिष्ठान या दुकान, पशु चारा की दुकान, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी एवं आवश्यक सेवाएं पहले की ही तरह हर दिन खुलेंगी।
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