PATNA (BIHAR NEWS NETWORK – DESK)
बिहार में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। रोजाना संक्रमितों की संख्या सैकड़ों में आने लगी है। साथ ही कोरोना फिर जान लेने लगा है। मंगलवार को आपदा प्रबंधन समूह की बैठक के बाद राज्य में सख्ती बढ़ा दी गई है। साथ ही कई क्षेत्रों में पाबंदियां भी लगा दी गई हैं।
सिनेमा हाल, जिम, पार्क, क्लब, स्टेडियम और स्वीमिंग पूल के साथ ही शापिंग माल बंद कर दिए गए हैं। रेस्टोरेंट को 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खोलने का आदेश दिया गया है। वहीं शादी में 50 और श्राद्धकर्म में केवल 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी गई है।
1. रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाईट कर्फ्यू रहेगा।
2. आवश्यक सेवाओ को छोड़ कर सभी दुकानें रात आठ बजे तक खुल सकेंगी।
3. क्लास 9, 10, 11 व 12 एवं सभी कालेज 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे। साथ ही आननलाइन क्लास को प्राथमिकता दी जाएगी।
4. क्लास आठ तक की सभी क्लास आनलाइन ही चलेंगी।
5. कोचिंग क्लास 9, 10, 11, 12 के लिए 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ चलेंगी।
6. सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय 50 प्रतिशत उपस्थित के साथ खुलेंगे। किसी भी बाहरी व्यक्ति के कार्यालय में प्रवेश वर्जित रहेगा।
7. सभी पूजा स्थल श्रद्धालुओं के लिए अगले आदेश तक बंद रहेंगे। केवल पुजारी ही पूजा कर सकेंगे।
8. सिनेमा हाल/ जिम/पार्क/ क्लब/ स्टेडियम/ स्वीमिंग पूल पूर्णतः बंद रहेंगे।
9. रेस्टोरेंट/ ढाबे आदि 50% कैपेसिटी के साथ खुलेंगे।
10. शादी विवाह में अधिकतम 50 व्यक्ति तथा अन्तिम संस्कार में 20 व्यक्ति की अनुमति होगी।
11. सभी राजनीतिक/ सामुदायिक/ सांस्कृतिक सार्वजनिक आयोजनों में अधिकतम 50 व्यक्ति की अनुमति होगी। परंतु इसके लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी।
12. शॉपिंग मॉल पूर्णतः बन्द रहेंगे।
कोरोना को लेकर मंगलवार को जारी नया आदेश 21 जनवरी तक लागू रहेगा। कोरोना संक्रमण के मामले जिस तेजी से बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए यह निर्णय लिया गया है, ताकि आगे की स्थिति को देखकर सख्त कदम उठाए जा सकें।