बिहार पंचायत चुनाव 2021: अधिसूचना का इंतज़ार, चुनाव आयोग ने जारी किए कुछ ज़रूरी गाइडलाइन्स

PATNA (BIHAR NEWS NETWORK- DESK)

पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होने का इंतजार है। वहीं चुनाव आयोग ने चुनाव को लेकर गाइडलाइन जारी कर दिया है। इससे चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को चुनाव संबंधी नियम व शर्ते की जानकारी होगी। इसके तहत विभिन्न पदों पर नामांकन के लिए शुल्क की जानकारी दी गई है।

चुनाव आयोग ने अपने गाइडलाइन में स्पष्ट बताया गया है कि आरक्षित सीटों पर नामांकन के लिए सक्षम पदाधिकारी के द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। नाम निर्देशन पत्र के साथ जाति प्रमाण पत्र का संलग्न करना अनिवार्य होगा।

चुनाव आयोग द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार मुखिया, सरपंच व पंचायत समिति पद के लिए नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने के लिए एक-एक हजार रूपया शुल्क लगेगा। वहीं जिला परिषद पद के लिए नामनिर्देशन शुल्क दो हजार रूपया देना होगा। ग्राम कचहरी के पंच व ग्राम पंचायत के वार्ड सदस्य के लिए 250-250 रूपया शुल्क लगेगा।

महिला, अनुसूचित जाति जनजाति व पिछड़े वर्ग के लिए सभी पदों पर नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए निर्धारित शुल्क की आधी राशि देनी होगी। आरक्षित कोटि के उम्मीदवार को मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य पद के लिए पांच सौ रूपया, जिला परिषद के लिए एक हजार रूपया तथा ग्राम कचहरी के पंच व ग्राम पंचायत के वार्ड सदस्य के लिए 125 रूपया शुल्क के रूप में देना होगा।

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