करदाताओं एवं उधमियों को विभिन्न तरह के कम्प्लाइंसेस को पूरा करने के लिए निर्धारित समय सिमा बढ़ाये जाने की आवश्यकता

PATNA (BIHAR NEWS NETWORK- डेस्क)|

सोर्स- BIA 

कोवीड-19 महामारी के कारण उत्पन्न विषम परिस्थिति के मद्देनज़र केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा लगाए गए विभिन्न प्रकार के प्रतिबंधों एवं लॉकडाऊन के कारन करदाताओं एवं उधमियों को विभिन्न तरह के कम्प्लाइंसेस को पूरा करने के लिए जो समय सिमा निर्धारित है उसे बढ़ाये जाने की आवश्यकता जताते हुए सरकार से निर्णय लेने का अनुरोध भेजा है।

सरकार द्वारा कम्प्लाइंसेस हेतु समय-सिमा 31 मई 2021 तक बढ़ाई गई है जो स्वागत योग्य है परन्तु अभी भी स्थिति में अनुकूल परिवर्तन नहीं हुआ है जिसके कारण उद्यमियों को विभिन्न तरह के कम्प्लाइंसेस को बढ़ी हुई समय सिमा के अंदर पूरा करना संभव प्रतीत नहीं हो रहा है।

बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री राम लाल खेतान ने कहा की अधिकतर करदाताओं के साथ औधियोगिक एवं व्यापारिक गतीदियों पर पड़ रहा है। औधियोगिक एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मचारियों की उपस्तिथि बहुत नगन्य है। विभाग द्वारा फेवरी, मार्च, अप्रैल 2021 माह में निर्गत आदेश का जवाब भी औधियोगिक एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों के लिए दायर करना संभव नहीं है।

उपरोक्त परिपेक्ष में बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने वित्त मंत्री, भारत सरकार को पत्र लिख कर प्रत्यक्ष-कर में निम्न प्रावधानों के तहत निर्धारित समय सिमा को बढ़ा कर 31 जुलाई 2021 करने तथा लगने वाले सूद एवं दंदशुल्क में रियायत करने का अनुरोध किया है।

प्रत्यक्ष-कर
1. आय कर की धारा 148 के तहत करदाताओं को भेजे गए नोटिस के परिपेक्ष में दायर किये जाने वाले जवाब की समय सिमा को बढ़ा कर 31 जुलाई 2021 किया जाना।

2. बहुत से मामलो में करदाता तथा औधियोगिक एवं व्यापारिक प्रतिष्ठान को विभाग द्वारा फेवरी, मार्च और अप्रैल 2021 निर्गत आदेश के विरुद्ध अपील दायर करने की 30 दिनों की समय सिमा होती है जिसे बढ़ा कर 31 जुलाई 2021 करने की मांग।

3. बहुत से करदाता त्रैमासिक टीएमसी रिटर्न्स जिसे जमा करने की अंतिम तिथि 15 मई 2021 थी उसे बढ़ा कर 31 जुलाई 2021 किया जाना।

4. Trust/Intitution जो सेक्शन 12 ए अथवा12 एए के अंतर्गत पंजीकृत है उन्हें नवीनीकरण हेतु 30 जून 2021 तक आवेदन करना है उसे बढ़ाकर 30 सितम्बर 2021 करने की मांग।

5. अस्सेस्मेंट ईयर 2020-21 के लिए देर से अथवा revised income tax return को बढ़ी हुई समय सिमा 31 मई 2021 से बढ़ा कर 31 जुलाई 2021 किया जाना।

6. विलम्ब से TDS/TCS जमा करने पर लगने वाले ब्याज को माफ़ करने की मांग।

एसोसिएशन के महासचिव आशीष रहतोगी ने कहा की कोवीड-19 महामारी के परिपेक्ष में जारी गाइडलाइन्स के अनुसार विभिन्न प्रकार के प्रतिबंधों तथा राज्य सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाऊन के कारण औधियोगिक एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों में कर्मचारी एवं Tax Consultants/Professionals आदि काम संख्या में उपस्थित हो रहे हैं। श्री रहतोगी ने आगे अपनी आशा व्यक्त करते हुए कहा की कठिन परिस्तिथि के मद्देनज़र सरकार अवश्य हमारी मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी।

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