PATNA (BIHAR NEWS NETWORK- डेस्क)|
श्रेया की रिपोर्ट
जान अधिकार पार्टी के अध्यक्ष सह पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के जमानत की अर्जी को लेकर मंगलवार को मधेपुरा के कोर्ट में सुनवाई हुई है। पप्पू यादव की ये सुनवाई वर्चुअल माध्यम से हुई है। जिला जज ने अपनी निर्णय का खुलासा बहुत देर तक नहीं किया था। इधर पप्पू यादव के समर्थक और पार्टी कार्यकर्ता उनकी जमानत की उम्मीद में थी, लेकिन उन सब की उम्मीद एक बार फिर टूट गई। पप्पू यादव की ज़मानत याचिका एक बार फिर खारिज हो गई।
बता दें की जाप सुप्रीमो पप्पू यादव को 32 साल पुराने अपहरण के मामले में गिरफ्तार किया गया है। 29 मई को हुई सुनवाई में 1 जून की तारिक दी गई थी वहीँ इससे पहले 27 मई को भी पप्पू यादव का बेल रिजेक्ट कर दिया गया था। इससे पहले हुए मधेपुरा कोर्ट की सुनवाई में सीजेएम प्रथम अनुप कुमार सिंह के जानकारी के बावजूद न प्रस्तुत होने की वजह से पूर्व संसद पप्पू यादव की बेल को रिजेक्ट कर दिया गया था।
मालूम हो कि जाप सुप्रीमो पप्पू यादव पर वर्ष 1989 में सूचक शैलेंद्र यादव ने मुरलीगंज थाना में राम कुमार यादव तथा उमाशंकर यादव के अपहरण किए जाने का मामले में उनपर अपहरण का केस दर्ज कराया था जिसकी वजह से उन्हें पटना पुलिस ने 12 मई को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। ऐसे में उनके समर्थको का कहना है की पप्पू यादव ने राजीव प्रताप रूढ़ी द्वारा छिपाए गए एंबुलेंस प्रकरण को उठाया था, जो पूरे देश में चर्चा में रहा जिसके बाद ही उन्हें 32 वर्ष पूर्व एक अपहरण के मामले में पुलिस ने पटना से उनको गिरफ्तार कर लिया।