PATNA (BIHAR NEWS NETWORK- DESK)
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अधिसूचना आज जारी होगी। इसके साथ ही जहां राज्य में जहां आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी वहीं किसी भी नई योजना का आरंभ नहीं हो सकेगा। हालांकि पुरानी योजनाएं जारी रहेंगी। चुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ बुधवार से छह अलग-अलग पदों के लिए प्रत्याशी नामांकन कर सकेंगे।
इन निर्देशों के अनुसार प्रत्याशी के द्वारा धर्म, संप्रदाय और जातिगत भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाया जाएगा। चुनाव जीतने के लिए धार्मिक, जातीय भाषाई भावनाओं का सहारा नहीं लिया जाएगा। पूजा स्थलों का प्रयोग चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जाएगा। किसी भी प्रत्याशी के व्यक्तिगत जीवन की आलोचना नहीं की जाएगी।
नामांकन दाखिल करने के लिए प्रत्याशियों को सात दिन का समय मिलेगा। आयोग ने नामांकन पत्र भरने, इनकी जांच और प्रत्याशियों के लिए नाम वापसी का समय निर्धारित कर दिया है। मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य, पंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के प्रत्याशी 11 बजे दिन से शाम चार बजे तक नामांकन कर सकेंगे।
पोस्टर, इश्तहार पैंपलेट के प्रकाशक और मुद्रक का नाम उस अंकित होना चाहिए। किसी की निजी संपत्ति का उपयोग झंडा टांगने, पोस्टर चिपकाने या नारा लिखने के लिए नहीं किया जाएगा। सार्वजनिक संपत्ति का प्रयोग वर्जित रहेगा। प्रत्याशी अपने आवास, कार्यालय और प्रचार वाहन पर झंडा बैनर आदि का उपयोग कर सकता है।
किसी राजनैतिक दल के नाम या झंडे की आड़ में चुनाव प्रचार करना दंडनीय होगा। चुनाव के दौरान कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। नुक्कड़ सभा के लिए निर्वाचित पदाधिकारी की इजाजत आवश्यक है। निर्वाचन पदाधिकारी की इजाजत से ही जुलूस निकाला जा सकेगा।