बिहार पंचायत चुनाव 2021: राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया सभी कर्मचारियों के लिए पत्र, जानिए क्या है निर्देश

PATNA (BIHAR NEWS NETWORK- DESK)

पंचायत आम निर्वाचन 2021 को लेकर वोटिंग कराने के लिए मतदान दल कर्मियों के कार्य व दायित्व का निर्धारण कर दिया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी कर्मियों के कार्य व दायित्व से संबंधित पत्र जारी किया है। जिसमें मतदान प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए प्रत्येक मतदान दल कर्मी के लिए अलग-अलग कार्य निर्धारित किए गए हैं।

इस बार चुनाव में ईवीएम और बैलेट पेपर का एक साथ उपयोग किया जाएगा। इसलिए पीठासीन पदाधिकारी के साथ-साथ मतदान पदाधिकारी को अपने दायित्वों को सावधानी पूर्वक निवर्हन करने का निर्देश दिया गया है। मतदान अधिकारी के पास वोटर बूथ में प्रवेश करने के बाद सर्वप्रथम जाएगा।

पी वन निर्वाचक नामवली की चिह्नित प्रति का प्रभारी होंगे। कागजात के आधार पर निर्वाचकों की पहचान के लिए भी उत्तरदायी होंगे। इसके अतिरिक्त पी वन पंच व सरपंच पद के निमित मतपत्रों के प्रभारी के रूप में कार्य करेंगे।

द्वितीय मतदान अधिकारी अमिट स्याही का प्रभारी होंगे। निर्वाचक की बाएं हाथ की तर्जनी का निरीक्षण करने पर स्याही लगाएंगे। पी टू मतदाताओं के रजिस्टर के प्रभारी होंगे। वोटर का हस्ताक्षर व अंगूठा का निशान मतदाता रजिस्टर पर प्राप्त करने के बाद वोटर को मतदाता पर्ची निर्गत करेंगे।

 

बता दें की इस बार चुनाव में तृतीय मतदान अधिकारी की संख्या तीन होगी। जिसमें मतदान अधिकारी तीन ए, मतदान अधिकारी तीन बी और मतदान अधिकारी तीन सी शामिल होंगे। इसमें पी थ्री ए प्लास्टिक वोटिंग स्टिक के प्रभारी होंगे।

वह पी टू से पंच व सरपंच पदों से संबंधित प्राप्त मतपत्रों को मोड़ने व मत देने की प्रक्रिया से वोटरों को अवगत कराएंगे। पी थ्री बी मुखिया व वार्ड सदस्य के कंट्रोल यूनिट के प्रभारी होंगे और पी थ्री सी पंचायत समिति सदस्य व जिला परिषद सदस्य के कंट्रोल यूनिट के प्रभारी होंगे।

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