PATNA (BIHAR NEWS NETWORK- डेस्क)|
श्रेया की रिपोर्ट
राज्य सरकार ने नगर निकायों के अधिकार में कटौती कर दे है। प्रथम और दूसरी श्रेणी के पदों पर भर्ती का अधिकार ही पहले ही सरकार के पास था। अब नगर निगमों से तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की बहाली का अधिकार भी छीन लिया गया है। साथ ही नगर निगम के स्तर पर नियुक्त पदाधिकारियों व् कर्मचारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई का हक भी ले लिया गया है।
बता दें की सरकार के इस फैसले की खिलाफ सभी मायरो ने मोर्चा शुरू कर दिया है। इस मसले पर विचार के लिए बुधवार यानी आज राज्य के सभी 12 नगर निगम के मेयर व् डिप्टी मेयर बिहार की राजधानी पटना में जुटेंगे जहां पटना नगर निगम में इनकी बैठक का आयोजन किया गया है।
इस बैठक में सरकार की ओर से संशोधन प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी। वहीँ सरकार के फैसले को हाई कोर्ट में भी चुनौती दी गई है। दरअसल, सरकार द्वारा बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 के कई प्रावधानों में बदलाव किया गया है। 31 मार्च को इससे सम्बंधित गजट प्रकाशन हुआ।
इस मामले में पार्षदों का कहना है की नगर निगम से एक-एक कर सभी अधिकारी छीने जा रहे हैं। सभी का कहना है की संविधान के 74वें संशोधन के तहत स्थानीय निकायों को पूर्ण स्वतंत्रता देने की बात कही गई है, लेकिन इसके विपरीत इकाइयों की शक्तियां काम की जा रही है।