रिज़र्व बैंक लोकपाल 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के अवसर पर डिजिटल धोखाधड़ी से बचाव पर आकाशवाणी और दूरदर्शन, बिहार पर देंगे जानकारी

PATNA : BIHAR NEWS NETWORK- डेस्क

अनुराग की रिपोर्ट

रिज़र्व बैंक लोकपाल 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के अवसर पर डिजिटल धोखाधड़ी से बचाव पर आकाशवाणी और दूरदर्शन,बिहार पर देंगे जानकारी

भारतीय रिज़र्व बैंक विभिन्न प्रसार माध्यमों से वर्तमान समय में हो रही डिजिटल धोखाधड़ी की घटनाओं में सामान्यतः प्रयोग में लाई जा रही कार्य-प्रणाली तथा इस प्रकार की घटनाओं से बचने के लिए उठाए जाने वाले सुरक्षात्मक उपायों के बारे में साधारण जनता को जागरूक करने का लगातार प्रयास कर रहा है। इसी क्रम में, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के अवसर पर आकाशवाणी, बिहार के पाँच केन्द्रों से विभिन्न समय पर सुबह 09:30 से शाम 06:00 बजे तक तथा डीडी बिहार पर सायं 06:30 बजे एक कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा, जिसमें भारतीय रिज़र्व बैंक लोकपाल, पटना इस संबंध में विस्तृत चर्चा करेंगे और जानकारी देंगे।

प्रत्येक वर्ष 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा “रिज़र्व बैंक – एकीकृत लोकपाल योजना 2021” के तहत वैकल्पिक शिकायत निवारण तंत्र से संबंधित जानकारी जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है।

इस योजना के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाओं के ग्राहक, जिन्हें इन संस्थाओं द्वारा संतोषजनक सेवा नहीं दी गई है या उनकी शिकायतों का संतोषजनक समाधान नहीं किया गया है या ग्राहक सेवा से संबंधित उनकी शिकायतों का 30 दिनों की अवधि के भीतर उत्तर नहीं दिया गया है, अपनी शिकायतें https://cms.rbi.org.in पर ऑनलाइन पंजीकृत करा सकते हैं या ईमेल द्वारा crpc@rbi.org.in पर भेज सकते हैं या केंद्रीकृत प्राप्ति और प्रसंस्करण केंद्र (CRPC), भारतीय रिज़र्व बैंक, सेंट्रल विस्टा , सैक्टर 17, चंडीगढ़ – 160017 पर पत्र भेजकर नि:शुल्क अपनी शिकायत दर्ज़ करा सकते हैं। साथ ही, इस संबंध में एक टोल-फ्री नंबर (14448; सुबह 9:30 से शाम 5:15 बजे) के माध्यम से हिंदी, अंग्रेजी और नौ क्षेत्रीय भाषाओं में विस्तृत जानकारी/स्पष्टीकरण प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही यह शिकायत दर्ज करने में भी लोगों की सहायता करता है। इस का मुख्य उद्देश्य भारतीय रिज़र्व बैंक और उसकी विनियमित संस्थाओं के संबंध में सामान्य जागरूकता फैलाना और उनके ग्राहकों को सशक्त बनाना है ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *